शिक्षक बनने का सपना होगा साकार! अतिथि शिक्षकों के लिए खुशखबरी: बिना अनुभव प्रमाण पत्र के भर सकेंगे आवेदन, MP हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

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जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसने हजारों अतिथि शिक्षकों को राहत दी है। जी हाँ, अब अतिथि शिक्षक बिना अनुभव प्रमाण पत्र के भी माध्यमिक और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा का आवेदन भर सकेंगे। बता दें, इस फैसले से उन अतिथि शिक्षकों को फायदा मिलेगा जिनके पास तीन शैक्षणिक सत्रों में 200 दिन का शैक्षिक अनुभव पूरा नहीं हुआ है। कोर्ट ने कहा कि इन शिक्षकों को दस्तावेज सत्यापन के समय अनुभव प्रमाण पत्र जमा करना होगा, जबकि पहले आवेदन के समय इसे अपलोड करना अनिवार्य था।

हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद कर्मचारी चयन मंडल को भर्ती प्रक्रिया में बदलाव करना होगा। ताकि अतिथि शिक्षक अब बिना अनुभव प्रमाण पत्र के आवेदन कर सकें और दस्तावेज सत्यापन के दौरान इसे प्रस्तुत कर सकें।

आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस फैसले का लाभ उन अतिथि शिक्षकों को मिलेगा जिन्होंने वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 200 दिन और तीन सत्रों की न्यूनतम अनुभव शर्त को पूरा किया है। यह फैसला उन शिक्षकों के लिए संजीवनी साबित होगा, जो पहले अनुभव प्रमाण पत्र के बिना आवेदन नहीं कर पा रहे थे।

दरअसल, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने इस बार भर्ती में एक नया नियम लागू किया था, जिसके तहत आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी था, लेकिन कोर्ट ने इसे चुनौती दी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इस नियम से संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन होता है। हाईकोर्ट ने इस पर फैसला सुनाते हुए भर्ती प्रक्रिया को याचिका के अधीन कर दिया और कहा कि आवेदन के समय अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया जाए। जिसके बाद अब अतिथि शिक्षकों को बिना अनुभव प्रमाण पत्र “YES” विकल्प चुनकर आवेदन करने की अनुमति होगी।

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