Lok Sabha Elections 2024: राज्य में 16 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू है. लोगों की यह भी धारणा है कि आचार संहिता केवल राजनीतिक दलों और नेताओं पर लागू होती है. अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो सावधान हो जाएं. अगर आम लोग आचार संहिता का उल्लंघन करेंगे तो उन्हें जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
नियमों के प्रति सचेत रहना होगा
अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के प्रचार अभियान से जुड़ा है तो उसे नियमों की जानकारी होनी जरूरी है. यदि कोई नेता आपसे नियम विरुद्ध काम करने को कहता है तो आप यह कहकर नहीं बच सकते कि आपको आचार संहिता की जानकारी नहीं है। किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है और आपको हिरासत में लिया जा सकता है।
इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधान रहें
इस दौरान आम लोगों को भी इंटरनेट मीडिया पर पोस्ट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। आपकी एक पोस्ट ही आपको जेल भेजने के लिए काफी है. किसी भी मैसेज को शेयर करने या लिखने से पहले जांच लें कि यह आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं है. आप अपने क्षेत्र में किसी नेता या पार्टी कार्यकर्ता से सार्वजनिक उद्घाटन या शिलान्यास नहीं करवा सकते.
इन जगहों पर होर्डिंग्स लगाने पर रोक
उनके क्षेत्रों या घरों में सरकारी उपलब्धियों को दर्शाने वाले होर्डिंग नहीं लगाए जा सकेंगे। इसके साथ ही नए कार्यों की मंजूरी के लिए किसी भी तरह का कार्यक्रम या प्रचार-प्रसार कर आप चुनाव आचार संहिता का भी उल्लंघन कर रहे हैं.
कोई भी व्यक्ति प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या अन्य मीडिया में सरकार की उपलब्धियों का विज्ञापन नहीं कर सकता. कोई भी व्यक्ति अपने साथ 50 हजार रुपये तक नकद ले जा सकता है. इससे अधिक नकदी पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कोई भी व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति के तौर पर टिप्पणी नहीं कर सकता.