राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए अभिनेता, अब 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

You are currently viewing राजकुमार राव पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का मामला: कोर्ट में पेश नहीं हुए अभिनेता, अब 5 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

फिल्म ‘बहन होगी तेरी’ (2017) को लेकर अभिनेता राजकुमार राव पर दर्ज धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में आज जालंधर की अदालत में सुनवाई हुई। हालांकि, अभिनेता स्वयं कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए, जिस पर अदालत ने अब 5 सितंबर 2025 को अगली सुनवाई की तारीख तय की है।

इस केस में सह-आरोपी पन्ना लाल आज अदालत में मौजूद रहे। वहीं, राजकुमार राव ने हाल ही में, सोमवार को कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद न्यायाधीश सृजन शुक्ला ने उन्हें जमानत दे दी थी। पहले भी उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी थी, लेकिन पिछली पेशी में गैर-हाजिर रहने के कारण उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुआ था।

वकील का पक्ष: “सम्मन गलत पते पर भेजे गए”

राजकुमार राव की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट दर्शन सिंह दयाल ने कहा कि उनके मुवक्किल को भेजे गए सम्मन गुड़गांव के पते पर गए थे, जबकि वह मुंबई के अंधेरी इलाके में रहते हैं। इस वजह से उन्हें अदालत की कार्यवाही की जानकारी समय पर नहीं मिल सकी।

वकील दयाल के अनुसार, इस केस की शुरुआत ईशांत शर्मा नामक एक व्यक्ति की शिकायत से हुई थी। उन्होंने फिल्म के एक दृश्य को लेकर आपत्ति जताई थी जिसमें भगवान शिव को स्लीपर पहने हुए दिखाया गया था, जो उनकी धार्मिक आस्था के खिलाफ माना गया।

पुलिस ने की थी गिरफ्तारी, कुछ को पहले ही मिली जमानत

वकील दयाल ने जानकारी दी कि इस केस में पहले ही फिल्म से जुड़े कुछ अन्य लोगों की मुंबई से गिरफ्तारी की जा चुकी है। इनमें पन्ना लाल और एक अन्य व्यक्ति शामिल थे, जिन्हें बाद में नियमित जमानत मिल गई थी।

क्या है पूरा मामला?

यह केस साल 2017 में जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 5 में दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता, जो स्वयं एक स्थानीय शिवसेना नेता हैं, ने आरोप लगाया था कि फिल्म में भगवान शिव के चित्रण को अपमानजनक और अवमाननापूर्ण तरीके से दिखाया गया।

उनका कहना था कि फिल्म के एक पोस्टर और दृश्य में भगवान शिव को कार्टून जैसे लुक में और स्लीपर पहने हुए दिखाया गया, जिससे हिंदू समाज की भावनाएं आहत हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह न केवल धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का प्रयास था, बल्कि इससे धार्मिक समुदायों में तनाव फैलने की संभावना भी बढ़ती है।

शिकायत में यह भी कहा गया कि इस तरह की सामग्री को सोशल मीडिया पर साझा कर और अधिक लोगों की आस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। इसी आधार पर पुलिस ने फिल्म के निर्देशक नितिन कक्कड़, निर्माता अमुल विकास मोहले, अभिनेत्री श्रुति हासन और अभिनेता राजकुमार राव के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 295-A और 153-A के तहत मामला दर्ज किया।

श्रुति हासन को पहले ही मिल चुकी है राहत

गौरतलब है कि इस केस में नामजद अभिनेत्री श्रुति हासन को पहले ही अदालत से क्लीनचिट मिल चुकी है। वहीं बाकी आरोपी अभी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं।

शिकायतकर्ता का रुख सख्त

शिकायतकर्ता ईशांत शर्मा ने अपने बयान में कहा है कि यह मामला हिंदू समाज की धार्मिक अस्मिता से जुड़ा है और इसमें कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह इस कानूनी लड़ाई को अंतिम निष्कर्ष तक ले जाएंगे।

अगली सुनवाई 5 सितंबर को

अब अदालत ने इस केस की अगली सुनवाई की तारीख 5 सितंबर 2025 को तय की है। तब यह देखा जाएगा कि राजकुमार राव व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होते हैं या नहीं।

Leave a Reply