Chandigarh: Haryana में 60 साल की उम्र पूरी कर चुके 1250 राशन डिपो संचालकों के लाइसेंस खत्म हो गए हैं. सरकार के आदेश पर Punjab एवं Haryana High Court ने मामले में 31 मार्च तक रोक लगा दी थी. खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की नीति के अनुसार 1 अप्रैल से 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी राशन डिपो धारकों के लाइसेंस स्वत: रद्द हो जाएंगे। वहीं, प्रभावित राशन डिपो संचालकों की निगाहें अब High Court के फैसले पर टिकी हैं।
60 साल से अधिक उम्र के राशन डिपो धारकों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा
राज्य में कुल 9500 राशन डिपो हैं, जिनके जरिए गरीब परिवारों को राशन दिया जाता है. राज्य सरकार ने डिपो होल्डरों के लिए नई नीति बनाई है, जिसके तहत 60 साल या उससे अधिक उम्र के डिपो होल्डरों का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया जाएगा। न ही अप्रैल से इन डिपो धारकों को किसी भी प्रकार का राशन उपलब्ध करवाया जाएगा। इन डिपो को अस्थायी तौर पर नजदीकी डिपो धारकों के साथ जोड़ा जाएगा, जहां से गरीब परिवार राशन ले सकेंगे।
डिपो होल्डर एसोसिएशन ने नए नियमों को चुनौती दी
नए नियम को कैथल डिपो होल्डर्स एसोसिएशन ने चुनौती दी है। मामले की सुनवाई हाल ही में High Court में हुई, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने विभागीय अधिकारियों से संपर्क कर दावा किया कि फैसला उनके पक्ष में आया है. जब संबंधित अधिकारी ने याचिकाकर्ताओं के वकील से संपर्क किया तो उन्होंने भी इस जानकारी के सही होने की पुष्टि की. लेकिन अभी तक विभाग को इस संबंध में High Court से कोई आदेश नहीं मिला है. High Court का आदेश विभाग को मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जायेगी.