मध्यप्रदेश सरकार लागू करेगी लोक सुरक्षा कानून, सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाना होगा अनिवार्य

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जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:

मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में अपराधों में वृद्धि की कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। इन बढ़ते अपराधों को रोकने के लिए, मोहन यादव सरकार ने ठोस कदम उठाने का निर्णय लिया है।

सरकार ने राज्य में लोक सुरक्षा कानून लागू किए जाने का फैसला लिया है। इस फैसले के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य तौर पर लगाए जाएंगे। जिम्मेदारों को कैमरे की रिकॉर्डिंग दो माह तक सुरक्षित रखनी होगी। साथ ही प्रदेश के बड़े प्रतिष्ठानों और व्यवसायियों को भी सीसीटीवी लगवाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, प्रशासनिक सूत्रों की मानें तो लोक सुरक्षा कानून का संशोधित ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। बता दें, यह व्यवस्था इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और रीवा जैसे बड़े शहरों से शुरू की जाएगी।

सरकार ने पुलिस मुख्यालय को ऐसी जगहों पर निगरानी बढ़ाने के लिए निर्देशित किया है जहां अक्सर भीड़भाड़ रहती है। बता दें, स्कूल, कॉलेज, मॉल, रेस्टोरेंट और सिनेमाघर में सामान्यतः भीड़भाड़ बनी रहती है। ऐसे में इन जगहों पर कोई हादसा या वारदात होती है तो पुलिस को जांच में परेशानी नहीं आती है।

प्रदेश में लोक सुरक्षा कानून बनाने की तैयारी वर्ष 2020 यानी चार वर्ष से चल रही है। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर गृह विभाग ने इसकी कवायद प्रारंभ की थी। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा ने तेलंगाना के सीसीटीवी कैमरे लगाने और उसका डाटा सुरक्षित रखने संबंधी कानून का अध्ययन कराकर प्रारूप तैयार कराया था। विधि विभाग द्वारा परिमार्जित करने के बाद इसे कैबिनेट के माध्यम से राज्यपाल मंगुभाई पटेल की अनुमति के लिए भेजा जाएगा।

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