जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया :
मध्य प्रदेश के निजी स्कूलों को कोर्ट से राहत मिली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के फीस लौटाने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसे लेकर हाईकोर्ट ने राज्य शासन और कलेक्टर को नोटिस भी दिया है.
बता दें की, कलेक्टर ने निजी स्कूलों की जांच में साल 2018 से साल 2024 तक मनमानी फीस वृद्धि पाई थी. उन्होंने 11 निजी स्कूलों को करीब 81 करोड़ रुपये की अतिरिक्त फीस पेरेंट्स को लौटाने के निर्देश दिए थे. इसके बाद निजी स्कूलों ने कलेक्टर के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद प्रदेश में सेंट अलॉयसियस स्कूल, ज्ञानगंगा, स्टेमफील्ड, क्राइस्ट चर्च स्कूल सहित अन्य निजी स्कूलों की ओर से फीस वापसी के आदेश को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि जिला कमेटी की सहमति के बाद स्कूलों में फीस की बढ़ोतरी की गई थी।
वहीं इस मामले में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। इससे पहले, 30 जुलाई को मामले में जस्टिस मनिंदर सिंह भट्टी की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने डिवीजन बेंच में जाने का कहते हुए याचिका निरस्त कर दी। दूसरे दिन डिवीजन बेंच में रिट पिटीशन दायर कर दी, जिसमें मंगलवार को सुनवाई हुई।