मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देश पर 14 मार्च (शनिवार) को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस लोक अदालत में बीएसएनएल अपने उपभोक्ताओं से जुड़े बकाया बिलों के प्रीलिटिगेशन मामलों का निपटारा करेगा. इसके लिए जिला न्यायालय इंदौर और तहसील महू में विशेष व्यवस्था की गई है, जहां लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच और मोबाइल पोस्टपेड बिल से संबंधित मामलों का समाधान किया जाएगा.
बकाया बिल जमा करने पर मिलेगी छूट
बीएसएनएल ने अपने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए बकाया बिल जमा करने पर 10 से 50 प्रतिशत तक की आकर्षक छूट देने की व्यवस्था की है. इससे उपभोक्ताओं को पुराने बकाया का निपटान करने में आर्थिक राहत मिलेगी. साथ ही, जिन उपभोक्ताओं की सेवाएं बंद हो चुकी हैं, उनके अनुरोध पर लीज्ड सर्किट, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, एफटीटीएच और मोबाइल सेवाओं को दोबारा शुरू करने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी.
कार्यालय पहुंचकर भी कर सकते हैं समाधान
इसके अलावा, बीएसएनएल के उपभोक्ता अपने बिल से जुड़े मामलों के समाधान के लिए नेहरू पार्क स्थित बीएसएनएल कार्यालय के राजस्व अनुभाग में भी व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर प्रकरणों का निपटान कर सकते हैं