टीएमसी के खिलाफ BJP के विज्ञापन को लेकर पश्चिम बंगाल की सियासत में बवाल मचा हुआ है। सीएम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसको लेकर पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने कहा कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने एकतरफा आदेश दिया है। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मामले में तुरंत सुनवाई हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मामला सोमवार (27 मई, 2024) को सुनवाई के लिए लगाने की बात कही है। कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने बुधवार (22 मई) को सिंगल बेंच के उस आदेश में रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें बीजेपी को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं करने का आदेश दिया गया था। इधर बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी अपील दायर करते हुए दावा किया था कि एकल पीठ ने बिना कोई सुनवाई किये निर्देश दे दिया है। इस दलील को ठुकराते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ का आदेश बरकरार रखा।
BJP के विज्ञापन पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
- Post author:Jantantra Editor
- Post published:May 24, 2024
- Post category:अभी अभी / देश / मध्यप्रदेश
You Might Also Like
प्रयागराज में STF का बड़ा एनकाउंटर: 4 लाख का इनामी गैंगस्टर छोटू धनबादिया एनकाउंटर में ढेर, 2019 से 2023 तक मचा चुका था खून-खराबा; STF के ऑपरेशन का वीडियो वायरल!
पति पर बेरहमी की हद पार! सतना में पत्नी ने कमरे में बंद कर की जबरदस्त पिटाई, वीडियो वायरल