जनतंत्र, मध्यप्रदेश, श्रुति घुरैया:
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। अब राज्य सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स 1 मई 2025 से अपने वेतन और पेंशन में 55 प्रतिशत महंगाई भत्ते (DA) का लाभ उठा सकेंगे। इसका लाभ सातवें और छठे वेतनमान दोनों श्रेणियों के कर्मचारियों को मिलेगा।
सरकारी आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतनमान के तहत फरवरी 2024 से अब तक 50% DA दिया जा रहा है। अब इसे बढ़ाकर 1 जुलाई 2024 से 53% और 1 जनवरी 2025 से 55% कर दिया गया है। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का भुगतान जून 2025 से किया जाएगा। इसके अलावा, 1 जुलाई 2024 से 30 अप्रैल 2025 तक का एरियर पांच किस्तों में (जून से अक्टूबर 2025) दिया जाएगा।
जो कर्मचारी या अधिकारी 1 जुलाई 2024 से 31 मई 2025 के बीच रिटायर होंगे या जिनकी मृत्यु हो जाएगी, उन्हें और उनके नामांकित परिजनों को भी एरियर की राशि मिलेगी।
वित्त विभाग ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को भी राहत दी है। अब 1 अक्टूबर 2024 से सातवें वेतनमान पर 50% और छठे वेतनमान पर 239% महंगाई राहत दी जाएगी। इसके बाद 1 मार्च 2025 से सातवें वेतनमान में 53% और छठे वेतनमान में 246% महंगाई राहत लागू होगी। यह निर्णय छत्तीसगढ़ सरकार के प्रस्ताव के आधार पर मध्यप्रदेश सरकार की सहमति से लिया गया है, जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ है।
वहीं, छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के लिए एक जनवरी 2024 से 239% DA, एक जुलाई 2024 से 246% और एक जनवरी 2025 से 252% महंगाई भत्ता देने का ऐलान किया गया है। इन कर्मचारियों को भी एरियर की राशि पांच किस्तों में दी जाएगी।
सरकार का यह निर्णय राज्य के वित्तीय ढांचे पर बड़ा प्रभाव डालेगा, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए यह राहत की सांस जैसा है। वहीं, जिन कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नौकरी मिली है, वे परिवार पेंशन पर DA के पात्र नहीं होंगे।